7th Pay Commission 2024: Municipal Corporation of Delhi के कर्मचारियों को अक्सर समय पर सैलरी और पेंशन न मिलने की शिकायत रहती है. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सभी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी सुना दी है. ऐसे में जो कर्मचारी दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या एमडी से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है.
MCD अगले 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन की बकाया राशि ट्रांसफर करेगी. यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि अक्सर MCD द्वारा कर्मचारियों की सैलरी को रोक लिया जाता है या देर से दिया जाता है. ऐसे में यदि आप भी एमसीडी के अंतर्गत कार्यरत हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है.
7th Pay Commission 2024 [April]: MCD करेगा बकाया राशि का निपटान
Municipal Corporation of Delhi के अंतर्गत दिल्ली राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी काफी समय से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे जिसमें मौजूद कर्मचारी के साथ-साथ एमडी से रिटायर होने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं जो अपनी पेंशन और दूसरे फंड का इंतजार कर रहे हैं. सोमवार को ही कार्यवाही के अंतर्गत कोर्ट ने MCD को कर्मचारियों का पैसा लौटने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार द्वारामार्च महीने में ही अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते को 46% से बढ़कर 50% तक करने की घोषणा कर दी गई थी. दिल्ली सरकार ने भी इसके बाद महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% कर दिया है. साथ में अन्य राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं. लेकिन एमसीक्यू द्वारा 7th pay commission को लागू करने में देरी की जा रही थी, जिसके चलते कोर्ट ने MCD इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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Municipal Corporation of Delhi को दिया गया है 10 दिन का समय
दिल्ली सरकार की वकील द्वारा कोर्ट से 10 दिन के भीतर कर्मचारियों की बकाया राशि ट्रांसफर करने का समय मांगा है. इसके लिए वकील द्वारा कहा गया है कि कर्मचारियों के बकाया राशि की फाइल प्रोसेसिंग में और 10 दिनों के भीतर ही यह कार्य पूरा हो जाएगा. इसके बाद 25 अप्रैल तक MCD द्वारा कर्मचारियों को उनकी सैलरी और पेंशन की रकम दे दी जाएगी.
बता दे कि एमसीडी द्वारा अभी तक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया राशि नहीं दी गई है जिससे एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारी और एमडी से रिटायर होने वाले कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त करते हैं दोनों ही परेशान है. इससे पहले 1 मार्च को की गई सुनवाई में भी कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई थी और कहा था कि यदि MCD स्वयं को वित्तीय रूप से कार्यात्मक नहीं बनती है तो जल्दी नागरिक निकाय को भंग करने का निर्देश भी दे दिया जाएगा.
MCD पर है 738 करोड रुपए बकाया रकम
साथ ही MCD के वकील की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली सरकार पर लगभग 738 करोड़ रूपया बकाया है जो एमसीडी को Basic Tax Assignment के तहत प्राप्त होना है. इस राशि का प्रयोग एमसीडी द्वारा अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान आयोग के बकाया रकम अदा करने के लिए किया जाएगा. जिसके लिए Municipal Corporation of Delhi द्वारा कार्य भी जारी है और आने वाले 10 दिनों के भीतर यानी 25 मार्च 2024 तक कर्मचारियों को MCD द्वारा खुशखबरी दी जा सकती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि MCD के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी सेवा के लिए काम नहीं करते बल्किउन्हें इसके बदले हर महीने सैलरी मिलती है और रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है. इसलिए एमसीडी में कर्मचारियों पर कोई एहसान नहीं कर रहा है और उन्हें समय पर उनकी सैलरी देनी चाहिए. इसके साथ ही यदि एमडी आने वाले 10 दिनों के भीतर कोर्ट के ही साथ इसको नहीं मानता तो याचिका कर्ताओं को अधिकार है कि वह एमसीडी के आयुक्त के खिलाफ अवमानना की याचिका दर्ज कर सकते हैं